Thursday, November 21, 2024
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स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में नशीली वस्तुओं की बिक्री पर दें ध्यान


अल्मोड़ा। एनडीपीएस एक्ट 1985 में वर्णित प्रावधानों/निर्णयों के अंतर्गत जनपद में भांग, अफीम, ड्रग्स, स्मैक, चरस एवं खस खस जैसी अवैध खेती को रोकने या समाप्त किए जाने, जनपद में नशे की प्रवृत्ति को रोकने हेतु एनकॉर्ड की जनपद स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में हमें अपने युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती प्रवृति को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि नशा वर्तमान समय में एक चुनौती बन गया है। इससे निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा जिससे हम अपने युवाओं को इस बुराई से बचा सकें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में नशे की सामग्री की सप्लाई करने वाले अपराधियों की खोजबीन की जाए तथा नशीले पदार्थों के सोर्स तक पहुंचकर उसकी श्रृंखला को तोड़ा जाए। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद में नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों में समय समय पर बच्चों के अभिभावकों के साथ भी नशा मुक्ति को लेकर बैठकें की जाएं। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी नशीली वस्तु की बिक्री नहीं की जाए। इसके लिए उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थाओं के आस पास की दुकानों में छापेमारी की जाए तथा निरीक्षण किया जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आरसी पंत, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अत्रेय सयाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी अराधना त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी कल्पना मनराल समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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