Monday, June 2, 2025
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जिला गंगा संरक्षण इकाई की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश


  • चमोली। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला गंगा संरक्षण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने नमामि गंगे योजना के तहत सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नदियों की स्वच्छता को लेकर संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरों से निकलने वाले नालों को सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने और ट्रीटेड वॉटर ही नदियों में छोड़ने की बात कही।
    मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का फिकल कॉलीफार्म ज्यादा है। उन्हें एनजीटी के निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को जनपद के सभी नगरों में कूड़े से नालियों के जाम होने की संभावना वाले स्थानों को चयनित कर बरसात से पूर्व नालियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की जानकारी लेते हुए सूखे और गीले कचरे का अलग-अलग निस्तारण करने की बात कही।
    मुख्य विकास अधिकारी ने पर्यटन अधिकारी एवं सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत 20 कक्ष से अधिक होटलों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्धारित मानकों के अनुरुप एसटीपी निर्माण न करनेया सीवर संयोजन न लेने वाले होटल संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उद्योग विभाग के अधिकारियों को औद्योगिक अस्थान कालेश्वर में ईटीपी ऑपरेटर की तैनाती करने के निर्देश दिए।
    जनपद में चयनित गंगा ग्रामों के में बहने वाले नालों/नालियों का सर्वेक्षण कर उनमें जल व ठोस अपशिष्ट की रोकथाम के लिए स्वजल परियोजना को सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को अपशिष्ट जल को सिंचाई के उपयोग में लाने की योजना बनाने की भी बात कही। बैठक में नमामि गंगे डीपीओ गोविंद बुटोला ने बताया कि जनपद में उत्तराखंड प्लास्टिक अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग एवं निस्तारण) अधिनियम 2013 के तहत जनपद में बीते अप्रैल 2024 माह से वर्तमान तक 235 चालान किए गए हैं। जबकि चालू मई माह में 48 चालान किए गए हैं। साथ ही एंटी लिटरिंग एंड एंटी स्पिटिंग एक्ट के अप्रैल 2024 से वर्तमान तक 396 तथा चालू मई माह में 45 चालान किए गए हैं। कहा कि सभी होटल संचालनों को शीघ्र कूड़ा निस्तारण व एंटी लिटरिंग एंड एंटी स्पिटिंग एक्ट के नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान डी एफ ओ सर्वेश कुमार दुबे सहित सम्बंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहें।
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