देहरादून। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने बड़ा कदम उठाते हुए आज चतुर्थ अपर जिला जज एवं स्पेशल जज सतर्कता, सेक्टर देहरादून की न्यायालय में वाद योजित किया है।
यह वाद भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के अंतर्गत दाखिल किया गया है। वाद संख्या 280/2025 के अंतर्गत दाखिल किए गए इस प्रार्थना पत्र को स्पेशल जज सतर्कता ने स्वीकार करते हुए अभियोजन आख्या के साथ 21 मई 2025 को पेश होने के आदेश पारित कर दिए हैं।
प्रवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने जानकारी दी कि इससे पूर्व वे उक्त मामले में समस्त दस्तावेजों और शपथ पत्र के साथ अधीक्षक विजिलेंस को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, किंतु कई महीनों के बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि उन्होंने न्यायालय की शरण ली।
घोषित संपत्तियों से अधिक अर्जित की संपत्ति: पंकज सिंह क्षेत्री ने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने चुनावी नामांकन पत्र में जिन स्रोतों और संपत्तियों का उल्लेख किया है, वास्तव में उनसे कहीं अधिक चल-अचल संपत्ति उनके पास मौजूद है, जिनके स्रोत स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी सत्ता और प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह सम्पूर्ण संपत्ति सरकार में निहित होनी चाहिए और संबंधित मंत्री को विधि अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।
लोक सेवकों को संदेश देने की कोशिश : पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह सिद्ध करने का हरसंभव प्रयास करेंगे कि मंत्री गणेश जोशी द्वारा अर्जित चल-अचल संपत्ति अवैध है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यदि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होती है तो यह अन्य लोक सेवकों के लिए एक सशक्त संदेश होगा कि वे अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग न करें।
नोट: इस मामले में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला
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