कांग्रेस नेता की गोली मारकर की थी हत्या, चार पिता-पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास

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कांग्रेस नेता डॉ. नीरज की हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दोषियों में चार पिता-पुत्र हैं। जिला जज की अदालत ने दोषियों  सुभाष विश्वास, उसके बेटों संजू, अविनाश और सूरज तथा रंजीत सरदार पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।  जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एनएस धामी ने बताया कि संजयनगर खेड़ा निवासी राजू बढ़ई उर्फ भगीरथ ने चार जनवरी 2019 को पुलिस को तहरीर सौंपी थी।

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