कांग्रेस नेता डॉ. नीरज की हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। दोषियों में चार पिता-पुत्र हैं। जिला जज की अदालत ने दोषियों सुभाष विश्वास, उसके बेटों संजू, अविनाश और सूरज तथा रंजीत सरदार पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एनएस धामी ने बताया कि संजयनगर खेड़ा निवासी राजू बढ़ई उर्फ भगीरथ ने चार जनवरी 2019 को पुलिस को तहरीर सौंपी थी।
क्षेत्र के दुर्गा मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष संजयनगर निवासी सुभाष विश्वास ने मंदिर की संपत्ति और आय को खुर्द बुर्द कर दिया था। उसके चाचा कांग्रेस के तत्कालीन वार्ड अध्यक्ष डॉ. नीरज ने इस पर सवाल उठाये थे। इसे लेकर आरोपी डॉ. नीरज से रंजिश रखता था। आरोप था कि मामले में चार जनवरी 2019 को मंदिर परिसर में एक बैठक बुलायी गयी।
बैठक समाप्त होते ही सुभाष विश्वास अपने तीन बेटों संजू, अविनाश, सूरज और संजयनगर खेड़ा निवासी रंजीत सरदार के साथ वहां आ गया। आरोपियों ने डॉ. नीरज से मारपीट की। संजू ने तमंचा निकालकर डॉ. नीरज के सिर पर गोली मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। सुनवाई जिला जज प्रेम सिंह खिमाल की अदालत में हुयी।