उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक, स्टाफ, वेंटिलेटर, एक्स-रे मशीन, पानी, शौचालय तक की सुविधा नहीं है। जिला मॉनिटरिंग कमेटियों की ये रिपोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट नैनीताल में पेश की गई। इस पर कोर्ट ने सरकार को 30 मार्च तक इन कमियों को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के लोग सरकारी सेवाओं पर ही निर्भर हैं। ऐसे में प्राथमिकता के साथ इन क्षेत्रों में चिकित्सा समस्याओं का निस्तारण करें। इसी क्रम में मैदानी क्षेत्रों की चिकित्सा सेवाओं को भी दुरुस्त करें। कोरोना के समय प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सुनवाई की।
इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला मॉनिटरिंग कमेटी को दिशा-निर्देश दिए थे। खंडपीठ ने सवाल किया था कि सरकारी अस्पतालों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनकी विस्तृत जांच कर कोर्ट को अवगत कराएं। इसी क्रम में मंगलवार को कमेटी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें कई जरूरी सुविधाओं के अभाव का जिक्र किया गया।