
हाईकोर्ट ने पूछा सवाल, वन और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई कैसे हुई
हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को विकासनगर देहरादून में साल के 174 पेड़ अवैध रूप से काटे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर पेड़ों का अवैध कटान वन एवं राजस्व विभाग की मिलीभगत के बगैर संभव नहीं है। कोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षक को मौके का मुआयना कर एक जनवरी से पहले रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई एक जनवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि प्रमुख वन संरक्षक ने जो शपथ पत्र पेश किया है, उसमें बताया नहीं गया कि आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने क्षेत्र में तैनात जिम्मेदार वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।