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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजीबीटीक्यू रिश्तों और बिना शादी के बनाए गए रिश्तों को भी परिवार समझा जाना चाहिए. इसे अदालत द्वारा एलजीबीटीक्यू लोगों को शादी करने का अधिकार देने की राह में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है