मनसा देवी मंदिर के ट्रस्टियों-पुजारी पर केस, राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराया वसूलने का मामला

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राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर दुकान बनाकर किराए पर देकर रकम वसूलने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ मारपीट समेत प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोर्ट को दिए प्रार्थना पत्र में जीएमएस रोड इंद्रापुरम देहरादून की रहने वाली महिला शशि ठाकुर ने बताया कि उसके चाचा रामा को मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने कैंपस में एक दुकान कैंटीन के लिए किराए पर दी थी, जिसका सालाना किराया उसके चाचा अदा करते थे।

नगर निगम के दस्तावेजों में उसके चाचा की किराएदारी दर्ज चली आती थी। वर्ष 2014 में चाचा की मौत होने के बाद ट्रस्ट ने उसे वह दुकान बीस हजार रुपये सालाना किराए पर दे दी थी।  आरोप है कि वर्ष 2015 में जबरन उसे दुकान से बेदखल करना चाहा, तब उसने कोर्ट की शरण ली थी। महिला ने बताया कि उसने बकायदा वर्ष 2018 तक दुकान का किराया भी दिया, जिसकी रसीदें उसे ट्रस्ट द्वारा दी जाती रही।

आरोप है कि कुछ समय पूर्व उसे कोर्ट से एक समन मिला, जब उसने कोर्ट पहुंचकर मालूमाल की तब सामने आया कि राजाजी टाइगर रिजर्व की भूमि पर अतिक्रमण कर उसने दुकान बनाई हुई है, जिसे ध्वस्त करने के लिए कोर्ट केस दायर किया गया है। आरोप है कि मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की भूमि पर बीस अवैध दुकानें बनाकर उसके एवं अन्य लोगों से रकम वसूलकर धोखाधड़ी की है।

मुकदमे में रविंद्र पुरी को नहीं किया नामजद
कोतवाली प्रभारी राकेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि एफआईआर में मंदिर के सचिव एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, अनिल शर्मा, राजगिरि के भी नाम हैं लेकिन उन पर सीधे कोई आरोप नहीं बन रहा है। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी का जो आरोप लगा है उस बिंदू पर जांच कर रहे हैं, जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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