हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने निर्माण एजेंसी उत्तराखंड पेयजल निगम को स्टेडियम का काम पूरा होने की तारीख दो हफ्ते के भीतर बताने को कहा है।
साथ ही काम कितने फेज में हुआ, कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा और उद्घाटन की तिथि भी बताने को कहा है। कोर्ट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तराखंड खेल सचिव व कमिश्नर कुमाऊं को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।
हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने दायर जनहित याचिका में कहा है कि हल्द्वानी में 200 करोड़ से अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया गया है, जिसका काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।
सरकार बार-बार निर्माण एजेंसियों को बदल रही है। अब सरकार ने कार्य पूर्ण करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निगम को ठेका दिया है। इस स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स होने थे, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों को मेजबानी दे दी है।